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राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग (State Information Commission)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में केन्द्रीय सूचना आयोग के साथ ही राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह आयोग एक उच्च प्राधिकारयुक्त स्वतंत्र निकाय है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका समाधान करता है।

गठन-

राज्य सूचना आयोग एक विधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। इस आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यतानुसार (अधिकतम 10) सूचना आयुक्त होंगे। जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्न समिति की सिफारिश पर की जाएगी-

(1) समिति का अध्यक्ष- मुख्यमंत्री।

(2) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत केबिनेट मंत्री।

(3) विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता।

योग्यता-

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

अयोग्यता-

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार या वृत्ति नहीं करेगा।

पदावधि-

मुख्य सूचना आयुक्त- पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो लेकिन पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

सूचना आयुक्त-पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

केवल मुख्य सूचना आयुक्त पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

शपथ ग्रहण-

राज्यपाल या उनके द्वारा इस हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त को शपथ ग्रहण कराई जाएगी।

त्याग-पत्र-

राज्यपाल को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा।

वेतन-

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होगा।

अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन राज्य के मुख्य सचिव के समान होगा।

पद से हटाया जाना-

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकेगा।

राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल, 2006 को किया गया।

राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.डी. कोरानी को बनाया गया।

इसका मुख्यालय जयपुर में है।

इस आयोग की ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ Click करें

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