ई-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम | E-Public Distribution System | ePDS
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भारत में ई-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ePDS) खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है तथा इसके द्वारा समाज के गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है।
ePDS, केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है और ये गरीबी उन्मूलन के लिए किए जाने वाले कार्यों का एक अहम हिस्सा है।
ePDS, भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए एक बड़े और जटिल नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ है एवं इसमें लगभग 4 लाख से अधिक उचित मूल्य दुकानों (फेयर प्राइस शॉप) के माध्यम से लगभग 16 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
ePDS का लाभ कैसे प्राप्त करें | How to avail the benefit of ePDS –
केन्द्र और राज्य एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से बीपील (BPL- Below Poverty Line) परिवारों की पहचान करते हैं।
सरकार एपील (APL) परिवारों की पहचान नहीं करती है, इसलिए,
गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार भी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
केंद्र का राज्यों को अनाज का आवंटन केन्द्रीय स्टॉक्स (Central stocks) में अनाज की उपलब्धता और राज्यों द्वारा पिछले तीन वर्षों में खरीदे गए औसत अनाज पर निर्भर करता है।
इस लाभ के तहत मिलने वाली मुख्य वस्तुए है – गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल (केरोसिन) ।
फेयर प्राइस शॉप | Fair Price Shop –
उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को राशन की दुकान भी कहा जाता है।
इन केन्द्रों में, उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर अनाज दिया जाता है।
राज्य सरकार राशन की दुकानों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए लाइसेंस देती है।
गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करना | Issue of ration cards to poor people –
राशन कार्ड, राज्य सरकार के आदेश या प्राधिकरण के तहत जारी एक फाइल/कार्ड है
जिससे उचित मूल्य की दुकानों से जरूरी वस्तुओ को खरीदा जा सकता है।
राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर (Above Poverty Line), गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) और
अंत्योदय परिवारों के लिए विशिष्ट राशन कार्ड (Unique Ration Cards) जारी करती है
और नियमित रूप से इनकी समीक्षा और जाँच करती रहती है।
एक भारतीय नागरिक किसी भी संबंधित सरकारी विभाग से नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
ई-मित्र/सीएससी पर राशन कार्ड के लिए आवेदन करना | Applying for Ration Card at E-Mitra/CSC –
- आवेदनकर्ता ई-मित्र की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदन को सभी आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म को भरना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के साथ आवेदक को आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा।
- आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख नीचे दिया गया है –
- मतदाता पहचान पत्र
- एक 2 रुपये मूल्य का अदालत शुल्क टिकट
- आवासीय प्रमाण (Residential Proof) – कर भुगतान की रसीद, किराया समझौता (Rent Agreement), बैंक की पासबुक, बिजली बिल, टेलीफोन बिल या अन्य उल्लेखित किसी भी दस्तावेज का उपयोग आवासीय प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
- पूरे दस्तावेज संलग्न करने के बाद आवेदक को अपने क्षेत्र के कार्यालय पर फॉर्म जमा कराना होगा।
- आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को एक पावती स्लिप दिया जाएगा
- जिसमें राशन कार्ड मिलने की तारीख और समय का उल्लेख किया जाएगा।
- इसके अलावा आजकल ई-मित्र केंद्र से राशन कार्ड बनाने के ऑनलाइन किया जा सकता है। जो आपके लिए सुविधाजन हो सकता है।
चयनित नागरिक, राशन कार्ड के लिए आवेदन करके ई-पीडीएस (ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार हम कह सकते है कि ई-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (ePDS) की सहायता से सरकार बीपीएल (BPL) परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रयास कर रही हैं।
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